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Indian constitution notes in Hindi | some important Articles of indian constitution | संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद


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संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदः-

अनु. 1:- यह घोषणा करता है कि भारत राज्यों का संघ है।

अनु. 2:- संसद विधि द्वारा नये राज्य बना सकती है तथा पहले से अवस्थित राज्यों के नाम, सीमाओं एवं नामों में परिवर्तन कर सकती है।

अनु. 53: संघ की कार्यपालिका संबंधी शक्ति राष्टपति में निहित है

अनु. 64: उपराष्टपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा।

अनु. 74: एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसके शीर्ष पर प्रधानमंत्री रहेगा, जिसकी सहायता एवं सुझाव के आधार पर राष्टपति अपने कार्य संपन्न करेगा। राष्टपति मंत्रिपरिषद के लिए किसी सलाह के पुनर्विचार को आवश्यक समझ सकता है, पर पुनर्विचार के पश्चात् दी गई सलाह के अनुसार वह कार्य करेगा । इससे संबंधित किसी विवाद की परीक्षा किसीन्यायालय में नहीं की जायेगी।

अनु. 76: राष्टपति द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति की जायेगी।

अनु. 78: प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह देश के प्रशासनिक एवं विधायी मामलों तथा मंत्रिपरिषद के निर्णयों के संबंध में राष्टपति को सूचना दे, यदि राष्टपति इस प्रकार की सूचना प्राप्त करना आवश्यक समझें।

अनु. 86: इसके अंतर्गत राष्टपति द्वारा संसद को संबोधित करने तथा संदेश भेजने के अधिकार उल्लेख है।

अनु. 108: यदि किसी विधेयक के संबंध में दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न हो गया हो तो संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है।

अनु. 110: धन विधेयक को इसमें परिभाषित किया गया है

अनु.111: संसद के दोंनो सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्टपति के पास जाता है

अनु.112: प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु राष्टपति द्वारा संसद के समक्ष बजट पेश किया जायेगा।

अनु.123: संसद के अवकाश में राष्टपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार ।

अनु. 370: जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा

अनु. 371: कुछ राज्यों के विशेष क्षेत्रों का विकास के लिए राष्टपति बोर्ड स्थापित कर सकता है

अनु. 368: संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार है

अनु. 124.: इसके अंर्तगत सर्वोच्च न्यायालय के गठन का वर्णन है

अनु. 129: सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है

अनु. 148: नियंत्रक एंव महालेखा परिक्षक की नियुक्ति राष्टपति के द्वारा की जायेगी ।

अनु. 338: अनुसूचित जाति आयोग

अनु. 338 क: अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन

अनु. 343.: संध की आधिकारिक भाषा देवनागिरी लिपि में हिंदी है

अनु. 333ः आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगांे का विधानसभाओं में मनोनयन।

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